कोई श्रम कानून का जानकार हो तो यह बताने की कृपा करे कि कर्मचारी जब हडताल पर रहता है तो सरकार या मिल/फैक्ट्री प्रबंधन " नो वर्क नो पे " का राग अलापते हुए हडताल अवधि का वेतन काट लेता है। आमतौर पर उतने दिन की ईएल काट ली जाती है। बात मुद्दे की यदि कोई संस्थान अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रहा है तबभी आफिस जाना जरूरी है वो भी समय पर। ऐसी स्थित में कौन सा अवकाश ईएल/ सीएल/एमएल को छोड़ कर अनुमन्य है जो लिया जा सकता है।
मैं राष्ट्रीय सहारा में कार्यरत हूं। आठ नौ माह से लम सम वेतन दिया जा रहा है। आज मेरे पास आफिस जाने के लिए पैसे (गाडी में पेट्रोल डलवाने के लिए) नहीं है । यदि कोई जानकारी दे देगा तो मेरे १० रुपये और समय बच जाएगा। वर्ना सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के तहत जानकारी लूंगा तो एक महीने का समय लग जाएगा और १० रुपये भी खर्च हो जाएंगे। प्लीज कृपया जानकारी उपलब्ध करायें।
अरुण श्रीवास्तव
देहरादून
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